चास, कोटपा 2003 के अनुपालन हेतु शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का शुभारंभ सहायक नगर आयुक्त जयपाल सिंह एवं नगर प्रबंधक अनूप गुंजन टोपनो के द्वारा किया गया. सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कोटपा-2003 की धारा 4, 6 ए व 6 बी का अनुपालन सही से कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. कोटपा कानून में हुए बदलाव के बारे में सभी को जानकारी दी गयी. कहा गया कि निगम क्षेत्र में कोई भी दुकानदार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003, खाध संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ की बिक्री नहीं करेंगे.
होटलों में लगेगा नो स्मोकिंग जोन का बोर्ड
होटल में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही नगर निगम क्षेत्र में यदि किसी भी दुकानदार द्वारा खुला सिगरेट बेचा गया तो नये संशोधित कानून के अनुसार एक हजार का जुर्माना देना होगा. कार्यशाला में सिटी मिशन प्रबंघक सुषमा उरांव, सिटी मिशन प्रबंधक महेंद्र महतो व छोटेलाल दास सहित कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है