Bokaro News : तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के 24 साल पूर्व सेवा मुक्त कर दिये गये सुरक्षा गार्डों के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर सहायक श्रमायुक्त बोकारो के न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई की. न्यायालय ने सुनवाई के लिए गुरुवार को तीसरी तिथि निर्धारित की थी, किंतु प्रबंधन अपना पक्ष नहीं रख पाया, जबकि कामगार पक्ष की ओर से यूनियन महासचिव श्री महमूद ने पक्ष रखते हुए कामगारों की सूची को अपडेट करने की अर्जी दायर की है. इन गार्डो का वर्ष 1998 का बकाया वेतन का दो अलग-अलग दावा पत्र ठीकेदार मजदूर यूनियन के महासचिव इफ्तेखार महमूद ने वर्ष 1999 में दायर किया था. दायर दावा पत्र पर सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय ने 73 सुरक्षा गार्डों को 16 लाख 22 हजार 776 रुपया भुगतान करने का आदेश 10 जुलाई 2000 को दिया था, किंतु टीटीपीएस प्रबंधन ने भुगतान करने के बजाय अपील कर दी. अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय ने सुनवाई पुन: शुरू की, किंतु मुकदमा का बिना निष्पादन किये पिछले 15 साल से सुनवाई लंबित पड़ी रही. यूनियन ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. उच्च न्यायालय ने याचिका पर हस्तक्षेप करते हुए 12 सप्ताह के अंदर आदेश पारित करने का सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय को आदेश दिया है.
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