तेनुघाट. पिट्स मॉडर्न स्कूल, गोमिया की छात्रा आरोही रानी के मौत मामले में प्रिंसिपल बृज मोहन लाल दास की जमानत याचिका तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज तृतीय नीरज कुमार ने खारिज कर दी. अरिंदम दास गुप्ता, रोशन सिन्हा और प्रभाष कुमार झा को जमानत दे दी गयी है. मालूम हो कि मृतका के पिता तेनुघाट निवासी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने आइइएल थाना मामला दर्ज कराया था. आवेदन के अनुसार प्रिंसिपल व क्लास टीचर के कहने पर आरोही को 13 मई को एनसीसी कैंप जाने दिया गया था. 22 मई को उसने कॉल नहीं उठाया. उसकी सहेली ने बताया कि आरोही की तबीयत कुछ दिनों से खराब है. उसके पिता एनसीसी शिक्षक के साथ लेकर सिलवार में आयोजित कैंप 30 मई को पहुंचे. आरोही को स्वांग स्थित मां शारदे सेवा सदन लाया गया. यहां से ऑर्किड हॉस्पिटल रांची ले गया, जहां 29 मई को उसकी मौत हो गयी थी. श्री श्रीवास्तव का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आराेही की मौत हुई.
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