तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने गोमिया थाना अंतर्गत तेनुघाट तीन नंबर निवासी मनोज यादव के हत्या मामले में संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मृतक के भाई रामू यादव के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. बयान में कहा था कि छह सितंबर 2022 को भाई दूध बेचकर बाइक से आ रहा था. महेश मिस्त्री ने लिफ्ट लिया. तेनुघाट दो नंबर भारत माता मंदिर के पास हथियार के साथ घात लगाये अभिषेक कुमार और संदीप मुंडा रोका और महेश मिस्त्री के साथ गाली गलौज व रड से मारपीट करने लगे. भाई ने पूछा तो दोनों ने उसके साथ भी मारपीट की और मृत समझ कर झाड़ी में फेंक दिया. बाद में दोनों ने मेरे घर आकर बोला तुम्हारा भाई झाड़ी में फेंका हुआ है, उठाकर ले आओ. वहां जाकर देखा तो भाई बेहोश पड़ा था. रांची रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा और अशोक कुमार यादव ने बहस की.
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