चाईबासा.
ट्रैक्टर गबन के मामले में मुफस्सिल थाना में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिरिलबासा निवासी पितांबर देवगम ने 5 जुलाई को करीब 15 नामजद सहित एक अन्य के खिलाफ ट्रैक्टर गबन का मामला दर्ज कराया है. उन्होंने चाईबासा पुलहातु निवासी शेख जहीरुद्दीन उर्फ जुगनु, बड़ीबाजार सहिल चौक निवासी मो तबरेज अंसारी उर्फ राजू, चांडिल के कदमडीहा निवासी शेरू अंसारी, जुगसलाई के मो शमीम उर्फ समीर, रांची-बूटी मोड सैनिक कॉलोनी निवासी विनोद कुमार, रामगढ़ के राजेश, दिल्ली के पिंटू सरदार, उत्तरप्रदेश के मो मिराज, मो फैजल व मनमोहन सिंह तथा ओडिशा के दुंदु निवासी मो जाउल, मो साहिद, मो खालिद एवं एक अन्य को आरोपी बनाया है. दर्ज मामले में बताया कि 26 जून 2024 को उसका ट्रैक्टर एवं बिना नंबर का डाला को सिविल कोर्ट चाईबासा से एग्रीमेंट कराकर किराया पर चाईबासा के पुलहातु निवासी शेख जहीरुद्दीन उर्फ जुगुनु, चाईबासा बड़ीबाजार साहिल चौक निवासी मो तबरेज उर्फ राजू को किराया पर दिया था.2-3 माह तक दिया था किराया
ट्रैक्टर देने के बाद करीब 2-3 माह तक एग्रीमेंट के आधार पर किराया दिया. इसके बाद किराया देना बंद कर दिया. किराया देने की मांग पर पैसे नहीं मिलने का बहाना बनाकर टालमटोल करने लगे. उन्होंने बताया कि उक्त आरोपियों ने रांची, चांडिल, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, ओडिशा एवं झारखंड के अन्य जगहों पर गाड़ियों की फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर व गाड़ियों का रंग-रोगन एवं फर्जी नंबर लगाकर बिक्री कर दी. उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त गिरोह ट्रैक्टर मालिकों को धोखा दिया है. ज्ञात हो कि आरोपियों ने मिलकर मझगांव, जगन्नाथपुर, कुमारडुंगी, सदर थाना, मुफस्सिल थाना क्षेत्र, पांड्राशाली ओपी क्षेत्रों के लोगों से करीब 80 से ज्यादा ट्रैक्टरों को एग्रीमेंट कर किराया पर ले लिया था. शुरुआती में 3-4 माह तक किराया दिया गया. मालूम हो कि ट्रैक्टर गबन के मामले में पुलिस ने तीन आरोपी चाईबासा के बड़ीबाजार निवासी मो तबरेज अंसारी उर्फ राजू, शेख जहीरूद्दीन उर्फ जुगनु एवं चांडिल के कदमडीह निवासी शेरू अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है