चाईबासा.नगर परिषद द्वारा दो निजी मकानों के कॉमर्शियल उपयोग को लेकर छोटा नीमडीह निवासी बृजमोहन राम को ₹2,68,808 का होल्डिंग टैक्स अदा करने का निर्देश दिया गया है. इसमें ₹74,697 पेनाल्टी की राशि भी शामिल है. नगर परिषद के इस आदेश के खिलाफ बृजमोहन राम ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू द्वारा जारी होल्डिंग टैक्स की रसीद में कोई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है.
चार दुकानों की जानकारी मांगी
याचिका में श्री राम ने उल्लेख किया है कि उनके भवन में चार दुकानें हैं, जिनकी लंबाई-चौड़ाई का मापन दर्शाते हुए टैक्स निर्धारित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में पूर्व में नगर परिषद को सूचित किया जा चुका है. शिकायत की प्रतिलिपि उन्होंने कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, वार्ड पार्षद एवं रांची नगर निगम के आयुक्त को भी भेजी है.मार्च में हुआ था स्थल निरीक्षण
बताया जा रहा है कि मार्च माह में नगर परिषद प्रशासक संतोषिनी मुर्मू ने छोटा नीमडीह क्षेत्र में बकाया होल्डिंग टैक्स की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने वार्ड संख्या 15 में किरण देवी, वीणा देवी, बृजमोहन राम, उमेश राम और अशोक राम के मकानों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन मकानों के कुछ हिस्सों का वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जा रहा है. इसी आधार पर संबंधित लोगों को पेनाल्टी सहित टैक्स जमा करने का निर्देश जारी किया गया.कोट
“मैंने छोटा नीमडीह मोहल्ले में मकानों का निरीक्षण किया था, जिसमें बृजमोहन राम द्वारा बनाए गए कुछ घरों को दुकान के रूप में इस्तेमाल करते पाया गया. इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को होल्डिंग टैक्स चुकाने का निर्देश दिया गया.संतोषिनी मुर्मू, प्रशासक, नगर परिषदडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है