चाईबासा. चाईबासा में द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी सुकम लागुरी को दोषी करार देकर 20 साल की सजा सुनायी है. वहीं, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी सुकम लागुरी जेटेया (जगन्नाथपुर) थानांतर्गत करंजिया गांव का रहनेवाला है. इस संबंध में 11 अक्तूबर, 2020 को थाना में मामला दर्ज हुआ था. आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने अनुसंधान (जांच) के क्रम में अभियुक्त सुकम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. जानकारी के अनुसार, सुकम लागुरी ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं, बच्ची को धमकी दी थी कि किसी से कहने जान से मार देंगे. उक्त मामले में अदालत ने सुकम लागुरी को साक्ष्य के आधार पर 20 साल की सजा सुनायी.
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