चक्रधरपुर.
राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) द्वारा 2010 में नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध आवंटन के अनुरूप बकाया वेतन की अदायगी की जाए. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिनका वेतन भुगतान जिला शिक्षा कार्यालय में दिये गये योजना मद से किया जाना था, उन्हें अब उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार वेतन भुगतान की अनुमति दी जा रही है. उनकी सेवा अवधि की स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति दोनों शामिल हैं. स्वीकृत राशि एवं व्यय प्रस्तावों की अनुमति नियमानुसार ही दी जायेगी. कोई भी अनियमित नियुक्ति या फर्जी भुगतान स्वीकृत नहीं होगा. कहा गया कि बकाया वेतन भुगतान का प्रस्ताव सुनिश्चित करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी त्रैमासिक प्रतिवेदन के साथ अद्यतन जानकारी निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे. बकाया भुगतान केवल उपलब्ध बजटीय आवंटन की सीमा में ही किया जाएगा. मालूम रहे कि झारखंड राज्य में 2010 में नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों का बकाया वेतन लंबे समय से लंबित था. इस निर्णय से राज्य भर के हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है