चाईबासा.प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआइ की मदद से पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में विस्फोटक पदार्थ व गोली रखने वाला बिंडोलिया छिपाकर रखने के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चक्रधरपुर की अदालत ने बंदगांव थाना क्षेत्र के गांडेकदा निवासी निरल टोपनो को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया. कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 साल की जेल और एक अन्य धारा में दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं तीनों धाराओं में 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
31 जुलाई, 2024 को हुई कार्रवाई
इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 31 जुलाई, 2024 को बंदगांव थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआइ के सक्रिय उग्रवादी किसी अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के लिए गांडेकदा में एकत्रित हैं. इसके बाद काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान गांडेकदा पहुंचे. वहां गांव में खोजबीन करने लगे. इस बीच दोषी एक घर से निकलकर भागने लगा. पुलिस ने दौड़ाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके घर से दो किलोग्राम घातक विस्फोटक पदार्थ, गोली रखने के आठ बिंडोलिया, पुलिस वर्दी व अन्य सामान बरामद किया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में छिपाकर रखा था.
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