चाईबासा. पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में मानकी व मुंडा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की है. ग्रामसभा से चयन व अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर मुहर लगायी है. उक्त नियुक्ति अनुमोदन शर्त के साथ दिया गया है. शर्त के उल्लंघन पर उपायुक्त द्वारा बर्खास्त किये जा सकेंगे. इसके लिए कोई सरकारी पदाधिकारी या रैयत उपायुक्त के न्यायालय में मुंडा-मानकी के खिलाफ शिकायत कर सकेगा. बर्खास्त होने वालों के वारिस को कभी मुंडा- मानकी में बहाल होने का हक नहीं होगा. यह नियम हुकूकनामा शर्त 22 से 29 में वर्णित है. पूर्व से कार्यरत मुंडा- मानकी पर लागू है. मौजावार हुकूकूनामा (रिकर्ड ऑफ राइट ) की सत्यापित प्रति रैयत कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय में शुल्क देकर प्राप्त कर सकेंगे.
इन शर्तों के उल्लंघन पर होंगे बर्खास्त
-रैयत के हित में काम नहीं करने पर
-रैयत को तकलीफ़ देने पर-चाल-चलन खराब होने पर
-हुकूकनामा पट्टा की शर्त के खिलाफ काम करने पर-मालगुजारी किस्त एक साल तक जमा नहीं होने पर
-अपने मौजा (गांव) में वास नहीं करने पर-नालायक होने पर
-मौजा की घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने या सहयोग नहीं करने पर-सरकारी पदाधिकारी को रसीद व अन्य सहयोग नहीं करने पर
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