चाईबासा . उपभोक्ता आयोग की अदालत ने मैक्सिजोन टच कंपनी को दोषी पाकर 1.30 लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है. चक्रधरपुर के दंदासाई निवासी रवि कुमार पांडेय ने कंपनी में निवेश के बाद लाभ नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग चाईबासा में शिकायत दर्ज करायी थी. श्री पांडेय ने बताया था कि कंपनी में 1 लाख रुपये का निवेश किया था. इसमें 15 प्रतिशत मासिक ब्याज का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी ने निवेश के बाद कोई भुगतान नहीं किया. कुछ ही माह में अपने कार्यालय, वेबसाइट व एप को बिना सूचना के बंद कर दिया. उन्होंने कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह, प्रियंका सिंह तथा जमशेदपुर शाखा के प्रबंधक सूर्य नारायण पात्रो को आरोपी बनाया था.
शिकायतकर्ता श्री पांडेय ने मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के साथ 1.80 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग की थी. शिकायतकर्ता ने 16 फरवरी 2022 को कंपनी को 1 लाख का डिजिटल भुगतान किया था. कंपनी ने भ्रामक विज्ञापनों के जरिए निवेशकों को धोखा दिया था. आयोग की अदालत ने आरोपी चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह को शिकायतकर्ता को एक लाख की राशि लौटाने तथा मानसिक प्रताड़ना व मुकदमेबाजाी में हुए खर्च के लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने और अभियुक्त सूर्य नारायण पात्रो को 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह पूरी राशि 45 दिनों के अंदर देने अन्यथा 9 प्रतिशत ब्याज लागू होगा.
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