चाईबासा. शौच गयी महिला से जबरदस्ती करने व विरोध करने पर चाकू से हमला मामले की सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. चाईबासा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. उसे महिला पर जानलेवा हमले को लेकर सात साल की सजा सुनायी. वहीं, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोषी संजय बेहरा उर्फ पैढ़ाडु जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पोकाम का रहने वाला है. इस संबंध में पीड़िता ने संजय बेहरा के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में जानलेवा हमला का मामला दर्ज कराया था. महिला ने बताया कि 4 अक्तूबर, 2023 की सुबह करीब 6 बजे वह गांव स्थित पोखर (तालाब) में बर्तन धोने गयी थी. इसी बीच वह शौच के लिए गयी. आरोपी संजय बेहरा अचानक पहुंच गया. वह उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाने लगा. उसने विरोध किया, तो जान मारने की नियत से चाकू से पेट पर वार कर दिया. वह गंभीर रूप से घायल हो गयी. महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गया. यह देख आरोपी वहां से भाग गया. लोगों ने उसे घायलावस्था में उठाकर जगन्नाथपुर अस्पताल पहुंचाया था. अस्पताल में काफी दिनों तक इलाज के बाद वह ठीक हुई. इस मामले में कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया.
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