चाईबासा.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने गुरुवार को चाईबासा सदर स्थित मोदी ऑयल, गोल्डन मसाला, खंडेलवाल फ्रेश और विभिन्न फल दुकानों व होटलों में जांच की. इस क्रम में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, चाय पत्ती व वनस्पति घी का नमूना संग्रह किया गया. जिन फल दुकानों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया, उन्हें 14 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है.फूड कलर का उपयोग नहीं करने का निर्देश
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस प्राप्त करने और अपने प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने तथा होटल, ढाबा व रेस्टोरेंट में साफ-सफाई रखने, एप्रन व ग्लब्स पहन कर खाना पकाने, उपयोग में लायी जा रही कच्चे खाद्य सामग्री जैसे आटा, मैदा, तेल, पनीर, खोआ, मसाला आदि की एक्सपायरी डेट व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद इस्तेमाल करने, गाय छाप या चंपई रंग का प्रयोग नहीं करने, अधिक मात्रा में फूड कलर का उपयोग नहीं करने एवं फूड स्टॉल में खाद्य सामग्री को ढंक कर रखने का निर्देश दिया. बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने वालों को सात दिनों के अंदर स्वयं या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया.
राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जायेगा संग्रहित नमूना
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि संग्रहित नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जायेगा.
जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि फल पकाने के लिए एथलीन पाउच का प्रयोग पाया गया, जो कि नियम संगत है.फूड लाइसेंस नहीं मिला तो वसूला जायेगा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को चेतावनी दी है कि अगली जांच में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया जाता है, तो अर्थदंड वसूला जायेगा. कई खाद्य कारोबारी अपना फूड लाइसेंस स्टॉल में लगाने के बजाय घर पर रखे हैं, उन्हें फूड लाइसेंस अपने प्रतिष्ठान, ठेला-खोमचा में अवश्य प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया.
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