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Chaibasa News : अब एसडीओ करेंगे सिंहभूम स्पोर्ट्स एसो की दुकानों के भाड़ा का निर्धारण

तीन बार पत्राचार के बाद भी एसोसिएशन ने स्टेडियम व दुकान को नहीं कराया हस्तगत

चाईबासा.

डीसी चंदन कुमार ने सिंहभूम स्पोट् र्स एसोसिएशन मैदान के संचालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में बैठक की. डीसी ने बताया कि सदर अंचल अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के पुराना वार्ड संख्या 04 व वर्तमान में वार्ड संख्या 19 के खाता संख्या 13 के प्लॉट संख्या 11,12,13 व 14में 3.95 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार की है. भूमि सिंहभूम स्पोट् र्स एसोसिएशन के नाम से 04/11/1958 से 30 वर्ष तक लीज यानि 03/11/1988 तक दी गयी थी. डीसी ने कहा कि उपरोक्त तिथि के बाद एसोसिएशन का लीज नवीनीकरण नहीं किया गया था. वर्तमान में उक्त एसोसिएशन मैदान में सभी प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है. वहीं एसोसिएशन अंतर्गत बने दुकानों का आवंटन पूर्व में सिंहभूम स्पोट् र्स एसोसिएशन द्वारा किया गया है.

एसोसिएशन ने नहीं कराया लीज नवीकरण

वहीं सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के पत्र 22/08/2019 के आलोक में उपरोक्त भूमि का वर्ष 1988 के बाद सिंहभूम स्पोट् र्स एसोसिएशन द्वारा लीज नवीकरण नहीं कराया गया. इस वजह से लीज भूमि के पुनग्रहण की स्वीकृति दी गयी थी. वहीं उपायुक्त ने 2020 में स्टेडियम की सभी परिसंपत्तियों यानि दुकान स्टेडियम की रखरखाव की जवाबदेही एसोसिएशन को दे दी. वहीं संयुक्त सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के आदेश में एसोसिएशन को स्टेडियम की सभी परिसंपत्तियों के रख-रखाव की जवाबदेही को ही युक्तिसंगत नहीं बताया गया. वहीं उपायुक्त का संशोधित आदेश द्वारा स्टेडियम के सभी परिसंपत्तियों यानि दुकान और स्टेडियम के रखरखाव की जवाबदेही जिला खेल पदाधिकारी को दे दिया गया था. सभी परिसम्पत्तियों यानि दुकान स्टेडियम एवं अन्य को हस्तगत कराने के लिए पत्राचार किया गया.

तीन बार पत्राचार के बाद भी एसोसिएशन ने स्टेडियम व दुकान को नहीं कराया हस्तगत

इसके बाद जिला खेल पदाधिकारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कहा कि उनके द्वारा तीन बार एसोसिएशन को पत्राचार किये जाने के उपरांत भी स्टेडियम, दुकान आदि हस्तगत नहीं कराया गया है और न ही उनके द्वारा कोई जवाब दिया गया है. इसपर उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त जमीन पर निर्मित सभी दुकानों का नियमानुसार भाड़ा का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए. ताकि विभागीय आदेश के आलोक में जिला खेल पदाधिकारी द्वारा सभी परिसंपत्ति, दुकान व स्टेडियम का रखरखाव किया जा सके.

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