चाईबासा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने अवैध लॉटरी टिकट बेचने के दो दोषियों को डेढ़-डेढ़ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा पानेवाले अभियुक्तों में चाईबासा के बड़ी बाजार कुरैशी मोहल्ला निवासी सैफ अली कुरैशी और न्यू कॉलोनी टुंगरी निवासी अजय घोष शामिल है. 3 जुलाई 2023 को सदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक पुनु कुमार यादव ने सैफ अली कुरैशी और पुलिस अवर निरीक्षक सौरभ कुमार ठाकुर ने अजय घोष के खिलाफ सदर थाना में अवैध लॉटरी टिकट बिक्री करने का मामला दर्ज किया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि सूचना मिली कि बड़ी बाजार में अवैध लॉटरी टिकट की क्रय-विक्रय की जा रही है. आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस बल के साथ बड़ी बाजार पहुंचे. लोगों की भीड़ लगी थी. पुलिस को देखते ही लोग इधर-उधर भागने लगे. खदेड़ कर सैफ अली कुरैशी को पकड़ लिया. उसकी तालाशी लेने पर पॉकेट से 20 पीस विभिन्न कंपनी के अवैध लॉटरी टिकट और मोबाइल मिला. इसके बाद टुंगरी से अजय घोष को पकड़ लिया गया. तालाशी लेने पर उसके पास से 82 पीस अवैध लॉटरी टिकट मिला.
दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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