संवाददाता, देवघर : श्रावणी मेला को लेकर देवघर नगर क्षेत्र में 11 जुलाई से पूरे एक माह तक मांस, मछली व शराब की बिक्री सहित पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेले की पवित्रता व भक्तों की धार्मिक भावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. नगर आयुक्त ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली व मदिरा की बिक्री करना पूरी तरह वर्जित रहेगा. साथ ही पशु वध पर भी रोक रहेगी.
नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी. साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जायेगा. नगर निगम की ओर से इसके लिए विशेष निगरानी दल का गठन किया गया है, जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे.श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन सख्त
प्रशासन की ओर से मेले के सफल आयोजन को लेकर सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और कानून-व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली है. नगर निगम की यह पहल जहां श्रद्धालुओं में आस्था को बढ़ावा देगी, वहीं नगर की छवि को भी स्वच्छ और धार्मिक बनाए रखने में मदद करेगी. प्रशासन ने आमजनों से सहयोग की अपील की है ताकि श्रावणी मेला शांतिपूर्वक और श्रद्धा से संपन्न हो सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है