देवघर. चेक बाउंस को लेकर परिवादी राकेश भारद्वाज की ओर से दर्ज कराये गये मामले में अभियुक्त बचनदेव मांझी को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी. साथ ही 3.49 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर परिवादी को मुहैया कराने का आदेश दिया. इसमें चेक की राशि भी शामिल है. मुआवजा के तौर पर आदेशित राशि का भुगतान अगर सजायाफ्ता नहीं करता है, तो अलग से तीन माह की सजा काटनी होगी. यह मुकदमा बैद्यनाथ लेन देवघर के रहने वाले राकेश भारद्वाज ने कोर्ट में दर्ज कराया था, जिसमें चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था. दाखिल मुकदमा में कहा गया था कि एक दूसरे के बीच दोस्ती रहने के चलते आवश्यक खर्च के तौर पर 3.49 लाख रुपये लिया था एवं लौटाने का वादा किया था. बाद में परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो आरोपित ने उक्त राशि का अलग-अलग चेक दिया, जो बाउंस हो गया. परिवादी ने वकालन नोटिस भेजा, फिर भी पैसे नहीं देने पर कोर्ट में केस किया. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से तीन लोगों की गवाही दिलायी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. अदालत में परिवादी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया एवं उपरोक्त सजा सुनायी गयी. हाइलाइट्स 3.49 लाख रुपये भुगतान का भी दिया आदेश
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