विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति विजय उपाध्याय की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस नंबर 23/2023 की सुनवाई पूरी की गयी, पश्चात इस मामले के आरोपित वचन देव मांझी को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही अभियुक्त को 3.50 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वादी को मुहैया कराने का आदेश दिया. मुआवजा की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. आरोपित मोहनपुर थाना के पथरी गांव का रहने वाला है और परिवादी कुमार दीपक नगर थाना के बैजनाथपुर मुहल्ले का रहनेवाला है. यह मुकदमा कोर्ट में तीन जनवरी 2023 को कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें 3.50 लाख रुपये का चेक बाउंस करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से महज दो गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. इस केस में महज दो साल के अंदर फैसला आया और परिवादी को त्वरित न्याय मिला.
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