Shravani Mela 2025: देवघर, संजीत मंडल-राजकीय श्रावणी मेला-2025 की संपूर्ण अवधि 11 जुलाई से 09 अगस्त तक पूरे मेला क्षेत्र को गैर धूम्रपान क्षेत्र/तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. इस आदेश के बाद इस बार श्रावणी मेले के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में तंबाकू पदार्थ की बिक्री और धूम्रपान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी शनिवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने दी.
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित-उपायुक्त
देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि राज्य सरकार आम जनमानस में तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा, 2003) के प्रभावकारी अनुपालन को लेकर कृत संकल्पित है. इस कानून की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है.
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई-डीसी
देवघर के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि मेला क्षेत्र में तंबाकू के दुष्परिणामों को लेकर विशेष जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. यह भी कहा गया है जो भी इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी.
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