Dhanbad liquor Shops Allottment: धनबाद-एक सितंबर से धनबाद जिले में सभी 130 देसी-विदेशी शराब दुकानों का संचालन निजी स्तर पर होगा. इसके लिए उत्पाद विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. लॉटरी के माध्यम से सभी को दुकानें आवंटित की जाएंगी. दुकान लेने के इच्छुक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए 17 से 19 अगस्त के बीच लॉटरी प्रक्रिया होगी. यह जानकारी शनिवार को सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि शराब के इस धंधे में 12 प्रतिशत का मुनाफा सुनिश्चित है.
निगम क्षेत्र के लिए ये है आवेदन शुल्क
सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र की शराब दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये अधिकतम निर्धारित किया गया है. जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए न्यूनतम 15 हजार रुपये निर्धारित है. इसके अलावा देसी-शराब की दुकानों के लिए 12 हजार रुपये देने होंगे. आवेदन के साथ ही दो प्रतिशत इएमडी राशि का भी भुगतान करना होगा. आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा. लॉटरी नहीं निकलने की स्थिति में ही इएमडी राशि आवेदक को वापस की जायेगी. दुकान आवंटित होने पर आवेदक को तीन प्रतिशत अतिरिक्त इएमडी राशि के साथ सात प्रतिशत उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा.
सारी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
लॉटरी के तहत धनबाद जिले में 104 कंपोजिट और 26 देशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती होगी. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जायेगी. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए 51 लाॅट बनाये गये हैं. प्रत्येक लॉट में दो से चार दुकानों का समूह बनाया गया है. प्रयास यह है कि जिस क्षेत्र में दुकान होगी, उसी क्षेत्र के लोगों को दुकानें आवंटित की जायें.
लोगों को दी गयी नयी उत्पाद नीति की जानकारी
शनिवार को उपायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में उत्पाद विभाग की ओर से लोगों को नयी शराब नीति की जानकारी दी गयी. इस दौरान उन्हें नयी उत्पाद नीति में पंजीकरण करने की प्रक्रिया, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, आवेदन की फीस, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र आदि की जानकारी दी गयी. इस मौके पर उत्पाद निरीक्षक जमन कुजूर, जॉय हेंब्रम, कुमार सत्येंद्र, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे.
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