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Dhanbad News : 31 तक एकरारनामा के लिए कृषि बाजार समिति ने 455 व्यापारियों को भेजा नोटिस

एकरारनामा नहीं कराने पर दुकान-गोदाम का आवंटन रद्द करने की चेतावनी

कृषि बाजार समिति प्रशासन ने मंडी के 455 व्यापारियों को नोटिस जारी कर 31 जुलाई तक एकरारनामा कराने का निर्देश दिया है. इनमें 433 दुकान और 22 गोदाम संचालक शामिल हैं. समिति ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवंटन रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

हर 11 माह में जरूरी है नवीनीकरण :

समिति के सचिव विपुल कुमार ने बताया कि विपणन बोर्ड के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है. नियम के अनुसार हर 11 माह में आवंटियों को अपने एकरारनामा का नवीनीकरण कराना आवश्यक है, लेकिन कई व्यापारी वर्षों से इसे नजरअंदाज कर रहे थे.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत :

एकरारनामा के लिए व्यापारियों को दुकान/गोदाम का आवंटन पत्र, पूर्व में किया गया एकरारनामा, पैन व आधार कार्ड की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो, जीएसटी से जुड़े कागजात और 100 रुपये का नन-जूडिशियल स्टांप पेपर देना होगा. ये दस्तावेज स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बाजार समिति कार्यालय में जमा करना होगा.

हाट बाजार के 312 व्यापारियों को भी नोटिस :

हीरापुर, कुमारधुबी, निरसा, महाराजगंज, बलियापुर, मंगरा हाट और केसका हाट बाजार के 312 व्यापारियों को भी नोटिस भेजा गया है. इन सभी को नियत समय सीमा में एकरारनामा करने की चेतावनी दी गयी है.

कोट:

विपणन बोर्ड के आदेशानुसार सभी दुकानदारों को नोटिस दिया गया है. दूसरा नोटिस जारी हो चुका है. 31 जुलाई तक यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो लीगल नोटिस के साथ आवंटन रद्द कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

विपुल कुमार,

सचिव कृषि बाजार समिति

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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