शहर के पॉश इलाकों में शामिल बैंक मोड़ स्थित शांति भवन की छह बिल्डिंग अब जांच के घेरे में है. नगर निगम की जांच में खुलासा हुआ है कि ये भवन स्वीकृत नक्शा के अनुरूप नहीं बनाया गया है. इस मामले में शांति भवन सोसाइटी के सचिव मुकेश कुमार को निगम ने नोटिस जारी किया है. निगम ने सचिव को निर्देश दिया है कि 25 जुलाई तक स्वीकृत नक्शे की छायाप्रति के साथ अपना पक्ष रखें. तय समय सीमा में जवाब नहीं देने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
क्या है मामला :
यह पूरा मामला मनोहर लाल सोनी के परिवाद पत्र के आधार पर उजागर हुआ है. नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया कि शांति भवन सोसायटी के बीडी नंबर 122-85-86 पर जमाडा द्वारा नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, कृष्णा और कावेरी नामक छह ब्लॉकों का नक्शा स्वीकृत किया गया था. लेकिन स्थल निरीक्षण में नर्मदा ब्लॉक : बी 6 मंजिल, गोदावरी : बी जी 5, यमुना : बी जी 4, कृष्णा : बी जी 4, कावेरी : बी जी 4, सरस्वती : बी जी 5 सामने आया. यह निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे से अधिक पाया गया, जो भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन है. इधर, नगर निगम की सख्ती के बाद शांति भवन सोसायटी पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है. फिलहाल निगम ने जवाब देने का अंतिम मौका दिया है. तय समय पर जवाब नहीं देने पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.शहरी क्षेत्र में नक्शा का खेल :
नक्शा का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. नक्शा कुछ पास होता है और बिल्डिंग कुछ अलग बनती है. शहर में कई बहुमंजिले इमारतें स्वीकृत नक्शे के नियमों को ताक पर रखकर बन रही हैं. शहर के प्राय: बहुमंजिले कॉमर्शियल बिल्डिंग की बेसमेंट में दुकानें चल रही है. कार्रवाई के नाम पर नोटिस देकर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है