धनबाद.
कोल इंडिया प्रबंधन ने विभिन्न प्रकार के दावों व बिलों के निपटारे के लिए समय सीमा तय कर दी है. निर्धारित समय के बाद किसी प्रकार के दावों व बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा. इस आलोक में जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त विभाग ने कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मियों के विभिन्न प्रकार के दावों और बिलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिया है. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. तय समय के भीतर दावे प्रस्तुत करना अब अनिवार्य होगा. विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बिल या दावे के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ‘विलंब की क्षमा याचना’ संलग्न होना अनिवार्य होगा. अन्यथा ऐसे मामलों पर कोई वित्तीय कार्रवाई नहीं की जायेगी. वित्त विभाग ने इस पहल को सिस्टम में अनुशासन, पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में अहम कदम बताया है. इस नई व्यवस्था के तहत अब सभी दावों की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित की जायेगी.जाने दावा-बिल का प्रकार व प्रस्तुत करने की समय-सीमा
चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रिंबर्समेंट) :
उपचार समाप्ति के छह माह के भीतरयात्रा भत्ता (घरेलू) :
यात्रा समाप्ति के एक माह के भीतरयात्रा भत्ता (विदेशी) :
यात्रा समाप्ति के 15 दिनों के भीतरस्थानांतरण यात्रा भत्ता :
नई पोस्टिंग स्थान पर निवास स्थान स्थानांतरण के एक माह के भीतरसेवानिवृत्त कर्मियों की यात्रा व सामान परिवहन :
सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह के भीतरडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है