22.8 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Dhanbad News : नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी चाचा को उम्र कैद

अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 27 अक्टूबर 2024 आरोप पत्र दायर किया था.

अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने चाचा को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर सात सितंबर 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक पीड़िता को उसके चाचा ने छत पर कपड़ा लेने के लिए भेजा, जब वह कपड़ा लेकर नीचे उतरी, तो आरोपी ने कमरे मे उसे ले जाकर उसके साथ दुराचार किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 27 अक्टूबर 2024 आरोप पत्र दायर किया था. 18 नवंबर 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी, इस दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने कुल छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

हरिजन उत्पीड़न के मामले में तीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज :

हरिजन उत्पीड़न, फायरिंग व बम फेंकने के मामले में आरोपित खरखरी बस्ती निवासी रमाशंकर तिवारी, प्रेम कुमार तिवारी व ललन कुमार तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मनीष रंजन की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. वहीं विशेष लोक अभियोजक जयदेव बनर्जी ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी. बताते चलें कि सात नवंबर 2022 को आरोपियों ने विजय पासवान के भगिना की दुकान में आग लगा दी, रिवाॅल्वर से फायरिंग की और बम विस्फोट कर दहशत फैलाने के साथ ही जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित किया. 8 नवंबर 2022 को विजय पासवान ने मधुबन थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel