Dhanbad News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई मामले की सुनवाई
Dhanbad News: न्यू माइंस कॉलोनी सुदमडीह निवासी शंभू यादव से रंगदारी एवं जानलेवा हमला मामले में आरोपित धनबाद अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जया कुमार व आयुष सिन्हा ने बहस की. वहीं सहायक लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी. वहीं विकास सिंह के गुर्गे पिंटू कुमार व साकेत यादव ने अदालत में सरेंडर कर बंध पत्र दायर किया. इन दोनों को भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल गई थी.सात जनवरी 2025 को हुई थी घटना
ज्ञात हो कि सात जनवरी 2025 को अपराह्न ढाई बजे शंभू यादव भवन प्रमंडल धनबाद के कार्यालय में अपने विपत्र भुगतान की जानकारी लेने आये थे. वह जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, वहां घात लगाकर बैठे मनोरंजन सिंह, साकेत यादव, पिंटू कुमार अन्य चार पांच लड़कों ने उनपर हमला कर दिया. इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गये. मनोरंजन सिंह ने अपनी कमर से पिस्टल निकाल कर तान दी और बट से मुंह पर वार किया. साकेत ने उसके गले से सोने की चेन और मनोरंजन सिंह ने 35 हजार रुपये छीन लिये. इससे पूर्व शंभू यादव से टेंडर लेने के एवज में पांच परसेंट रंगदारी ली जाती रही है, जिसका भुगतान उसने गुगल पे के माध्यम से पिंटू कुमार को किया था. ये लोग अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह के गुर्गे हैं, जो भवन प्रमंडल में टेंडर मैनेज करते हैं और उसके एवज में पांच परसेंट रंगदारी लेते हैं. यह आरोप शंभू यादव ने धनबाद थाने में दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 9/25 में लगाया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है