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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

यह मामला पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय कुमार सिंह के न्यायालय में चल रहा था. हत्या के आरोप में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

नौ साल पहले दंपती का झगड़ा सुलझाने के दौरान हंसुवा से की थी हत्या पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट दंपती के बीच हो रही मारपीट को सुलझाने गये बेंजामिन टुडू की हंसुआ से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी संदीप टुडू को मंगलवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह मामला पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय कुमार सिंह के न्यायालय में चल रहा था. हत्या के आरोप में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. घटना नौ साल पूर्व तीन अक्तूबर 2016 को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में हुई थी. इस घटना में सरकार की ओर से एपीपी धनंजय साह और बचाव पक्ष से एलएडीसी सिकंदर मंडल ने बहस किया. अदालत ने 12 गवाह के बयान और सबूत के आधार पर सजा सुनायी. पुलिस को दिए बयान में मृतक के बड़े भाई सामुएल टुडू ने बताया कि तीन अक्तूबर 16 की सुबह उनका भाई बेंजामिन पहाड़िया विद्यालय में काम करने गया था. लेकिन काम बंद होने के कारण वापस घर आ रहा था, जहां रास्ते में संदीप के घर के पास से गुजर रहा था. संदीप व उसकी पत्नी नीलू हेंब्रम आपस में झगड़ा कर रहे थे. पति संदीप के हाथ में हंसुआ था. नीलू ने मदद के लिए बेंजामिन को बुलाया. जब बेंजामिन दोनों को शांत कराने का प्रयास कर रहा था, उसी समय गांव की चार-पांच महिलाएं भी पहुंचीं. इसके बाद संदीप भड़क गया और हंसुआ लेकर सभी को दौड़ाने लगा. महिलाएं तो भाग गयीं, लेकिन संदीप ने बेजामिन के गर्दन पर हंसुआ से वार कर दिया. भाई बेजामिन जमीन पर गिर गया. गिरते ही संदीप ने पत्थर से उसके सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया. अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर संदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनायी है.

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