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कैंप में तिपहिया वाहन चालकों को दिये गये परमिट

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संवाददाता, दुमका. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दुमका द्वारा ऑटो रिक्शा परमिट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑटो रिक्शा परमिट के लिए प्राप्त 17 आवेदनों पर तत्काल परमिट जारी किए गए. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार दुमका शैलेंद्र कुमार रजक और मोटर यान निरीक्षक दुमका अभय टेटे ने सभी ऑटो रिक्शा मालिकों से अपने वाहनों के परमिट जल्द से जल्द प्राप्त करने का आग्रह किया. इस शिविर का उद्देश्य ऑटो रिक्शा चालकों को जिले से परमिट प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना और उन्हें अपने गृह जिले से ही परमिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था. बिना परमिट वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है. परिवहन प्राधिकार दुमका ने वाहन स्वामियों और चालकों को बताया कि परमिट की प्रक्रिया ऑनलाइन परिवहन वेबसाइट के माध्यम से की जाती है. आवेदन के लिए वाहन संख्या और चेसिस नंबर के साथ 150 रुपये का शुल्क लगता है. न्यू परमिट मेनू पर दोबारा जाने पर डीजल/पेट्रोल ऑटो पर 3000 रुपये का ऑनलाइन शुल्क लगता है, साथ ही देय विलंब शुल्क भी देना होगा. नए रजिस्ट्रेशन के 1 से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर 300 रुपये, 31 से 60 दिन तक 1000 रुपये, 61 से 90 दिन तक 3000 रुपये, और 91 दिन से 3000 रुपये के अलावा 500 रुपये प्रति माह (अधिकतम 10,000 रुपये तक) विलंब शुल्क लगेगा. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा किए जाएंगे. विभागीय निर्देशों के अनुसार, यदि कोई ऑटो रिक्शा बिना परमिट के पाया जाता है, तो जांच के दौरान या जिले के निबंधित वाहनों के डेटाबेस से जानकारी प्राप्त होने पर, अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. परमिट आवेदन के लिए वाहन के सभी आवश्यक कागजात अपडेटेड होने चाहिए.

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