घाटशिला. घाटशिला अनुमंडल के गोपालपुर में सोमवार को सड़क सुरक्षा व नशामुक्ति को लेकर प्रभात खबर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र-छात्राएं और युवा शामिल हुए. सभी ने अपनी राय बेबाकी से रखी. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, नशामुक्ति अभियान और जन-जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया. घाटशिला क्षेत्र में आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. होली में कोल्हान में सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की जान चली गयी. घाटशिला के एक युवा ने महज 23 साल की उम्र में अपनी जान गवां दी. प्रभात खबर की इस पहल की सभी ने सराहना की. लोगों ने कहा कि इस समस्या का जागरूकता ही एक मात्र समाधान है. कहा गया कि यातायात नियमों का पालन करें. बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें. वाहन चलाते समय नशा का सेवन नहीं करें. कहा कि जिंदगी अनमोल है, जिसे बचाना जरूरी है.
क्या कहते हैं घाटशिलावासी
घाटशिला में सड़क निर्माण होना है, इसलिए जगह-जगह स्पीड ब्रेकर लगाया जाए.इसके अलावा वाहन चेकिंग के दौरान अल्कोहल मीटर रखना भी जरूरी है, ताकि यातायात नियमों की सख्ती से पालन हो सके. – कर्ण सिंह, जिप सदस्य, घाटशिलासड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है. माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए और जब तक बच्चों के पास लाइसेंस न हो, उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.- पार्वती मुर्मू, मुखिया, पावड़ा पंचायतअनुमंडल स्तर पर पुलिस को सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है. कुछ लोग अपने बच्चों को हाई-स्पीड वाहन खरीद कर दे रहे हैं, यह खतरनाक है. इसकी जांच हो. -लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ग्रामीणअभिभावकों को सबसे अधिक जागरूक होने की जरूरत है. यदि बच्चे घर से बिना हेलमेट बाइक लेकर निकलते हैं, तो माता-पिता को उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे हेलमेट पहन कर ही सड़क पर निकलें. – जया माहापात्रा, शिक्षिकाशहर के आसपास के कई इलाकों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जगह-जगह स्पीड ब्रेकर लगाने की जरूरत है. लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें. – श्वेता सिंह, ग्रामीणसड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है. बिना लाइसेंस के बच्चों को वाहन नहीं चलाने देना चाहिए. नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए. – उमा धल, ग्रामीणसड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ-साथ अभिभावकों को भी सचेत रहने की जरूरत है. यदि सभी लोग मिलकर प्रयास करें, तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. – दीपांजन सिंह, ग्रामीणपुलिस द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर चलाया जा रहा अभियान काफी अच्छा है. जागरूकता अभियान भी समय-समय पर चलाने की जरूरत है. इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है. – कन्हाई बारिक, ग्रामीणहम टेंपो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. घाटशिला से मऊभंडार तक किराया मात्र 10 है, इसलिए यात्रियों की संख्या सीमित रखना कभी-कभी मुश्किल हो जाती है. – केदार पांडेय, टेंपो चालकहेलमेट और सीट बेल्ट की जांच जरूरी है. टेंपो चालकों को कुछ राहत मिलनी चाहिए. हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए. – मोनू कुमार, टेंपो चालकहेलमेट और सीट बेल्ट की जांच सराहनीय अभियान है. जिन अभिभावकों के बच्चे लाखों की बाइक खरीद कर चला रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे हेलमेट लगाकर ही वाहन चलायें. -सूजन मान्ना, उप मुखिया, जूनबनी
मैं मरीजों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाता हूं. सीट बेल्ट और हेलमेट का पालन करना जरूरी है. प्रशासन को टेंपो चालकों को कुछ राहत देनी चाहिए. प्रशासन टेंपो चालकों को परेशान नहीं करे. मो हनीफ, टेंपो चालकजांच अभियान जारी रहेगा : ऋषभ
घाटशिला के प्रशिक्षु आइपीएस ऋषभ त्रिवेदी ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच करती रहेगी. यह अभियान हर रोज जारी रहेगा. सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए. नशा मुक्ति को लेकर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रमुख धाराएं और जुर्माना
धारा 177- सामान्य नियमों के उल्लंघन पर 500-1000 जुर्मानाधारा 194 डी- हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 जुर्मानाधारा 194 बी- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 जुर्मानाधारा 129/194 सी- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी पर 2000 जुर्मानाधारा 181- नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25000 जुर्माना और वाहन मालिक पर कार्रवाईधारा 192- बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार 5000, दूसरी बार 10000 जुर्मानाधारा 196- बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर पहली बार 2000, दूसरी बार 4000 जुर्मानाधारा 185- नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 10000 और 6 महीने की जेलधारा 113/194-ओवरलोडिंग पर 2000 प्रति टन जुर्मानाधारा 190- प्रेशर हॉर्न या काली फिल्म लगाने पर 1000 जुर्माना
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