घाटशिला. सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई के आरोप में प्रशांत दंडपाट को झाड़ग्राम जिला अदालत ने तीन साल चार माह के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को जिला और सत्र न्यायाधीश सरजीत मजूमदार ने सजा की घोषणा की. दोषी प्रशांत दंडपाट झाड़ग्राम जिले के बेलियाबेड़ा थाना क्षेत्र के तपसिया अस्पताल चौक का रहने वाला है.
सरकारी वकील प्रबीर पाल ने बताया कि 12 नवंबर, 2020 की शाम को प्रशांत तपसिया ग्रामीण अस्पताल के आपातकालीन विभाग में इलाज के लिए गया था. उस समय आपातकालीन विभाग में चिकित्सक संजीव कुइला एक मरीज का इलाज कर रहे थे. उनकी सहायता स्वास्थ्यकर्मी कार्तिक मल्लिक कर रहे थे. व्यस्त होने के कारण प्रशांत को कुछ देर इंतजार करने को कहा गया.
इससे नाराज होकर उसने आपातकालीन विभाग के दो डस्टबिन तोड़ दिये. इसके बाद उसका स्वास्थ्यकर्मी कार्तिक के साथ विवाद हुआ. अचानक प्रशांत ने कार्तिक के चेहरे पर मुक्का मार दिया. इससे कार्तिक के दो दांत टूट गये. घटना के बाद प्रशांत अस्पताल से भाग गया. स्वास्थ्यकर्मी की शिकायत के आधार पर उसी रात बेलियाबेड़ा थाना पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को काम में बाधा डालने व मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
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