गढ़वा.
शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अंचल अधिकारी सफी आलम, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार व कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश कुमार के साथ बैठक कर शहर के मेन रोड तथा मझिआंव रोड सहित सभी प्रमुख मार्गो से अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार से अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मेन रोड और मझिआंव रोड पर आये दिन जाम की स्थिति रहती है. इसका कारण सड़क पर जगह का अभाव न होकर लोगों द्वारा अस्त-व्यस्त तरीके से रखे गये सामान होते हैं. है. इसलिए अतिक्रमित सड़क खाली करवाने के लिए अगले सप्ताह अंचल, नगर परिषद एवं गढ़वा थाना मिलकर एक संयुक्त अभियान चलायेंगे. इस दौरान जो लोग नाली के ऊपर या नाली के बाहर सामान रखे पाये जायेंगे, उनके सामान जब्त करने तथा उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई नगर परिषद करेगा. एसडीओ ने कहा कि मेन रोड में डिवाइडर लगाने का प्रयोग किया गया था. पर इसके दोनों और लोग अतिक्रमण कर मार्ग को संकरा कर दे रहे हैं. इससे डिवाइडर के दोनों और वाहनों का आवागमन सुचारू नहीं हो पा रहा है. फलस्वरूप अक्सर जाम की स्थिति रहती है. सुबह-शाम ही माल की लोडिंग-अनलोडिंग करेंएसडीओ ने मुख्य मार्ग पर अवस्थित व्यवसायियों को भी निर्देश दिया कि वे अपने सामान की लोडिंग या अनलोडिंग का काम कम व्यस्त समय में करें, न कि दिन के भीड़भाड़ वाले समय में. उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जा रहा है कि दिन में व्यापारी अपना सामान उतारने के लिए ट्रक या टेंपो वगैरह रोड पर खड़ा कर देते हैं. सामान उतारने तक पीछे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है. ऐसा करना अनैतिक और दंडनीय है. उन्होंने व्यवसायियों से अनुरोध किया कि वे लोडिंग-अनलोडिंग का काम सुबह 9:00 बजे से पूर्व या रात्रि 8:00 के बाद करें, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो.कुछ दुकानदारों को लगायी फटकारशनिवार दोपहर में संजय कुमार ने नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी सुशील कुमार के साथ मेन रोड में आवागमन की स्थिति देखी. मौके पर कुछ दुकानदार अपना सामान पिच रोड पर बहुत दूर तक रखे हुए मिले. इस पर उन्होंने कई दुकानदारों को फटकार लगाते हुए ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी.
व्यवसायियों से सहयोग की अपीलसंजय कुमार ने शहर के व्यवसायियों से कहा है कि यह शहर हम सबका है. इस शहर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है. इसलिए अपने सामान, साइन बोर्ड, डिस्प्ले व माल वाहन को इस प्रकार से रखें कि मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित न हो. यदि सड़क को जान-बूझकर अतिक्रमित करते हुए अवरोध पैदा करने के दोषी पाये जाते हैं, तो उन पर जुर्माना के साथ सामान जब्ती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है