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सात वर्षीय नाबालिग के अपहरणकर्ता को उम्र कैद की सजा

सात वर्षीय नाबालिग के अपहरणकर्ता को उम्र कैद की सजा

गढ़वा. सात वर्षीय नाबालिग गोविंद चौधरी का अपहरण करनेवाला अभियुक्त जिले के चिनिया थाना अंतर्गत टोला सेमरटांड निवासी सद्दाम अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने उसके उपर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. यह घटना 18 मार्च 2014 को अपराह्न छह बजे की है. प्राथमिकी दर्ज कराते नाबालिग पीड़ित के नाना चिनिया के सेमरटांड़ निवासी चंद्रिका चौधरी ने आरोप लगाया था कि उसका नाती गोविंद चौधरी जो नगरउंटारी थाना के हलिवंता गांव का रहनेवाला है, वह तीन माह से उसके घर में रह रहा था. घटना के दिन वह चिनिया बाजार से शाम छह बजे लौट रहा था, तभी अकलु ढोंढा के पास उसी गांव का सद्दाम अंसारी अपने तीन-चार सहयोगों के साथ पहले से घात लगाकर बैठा था, जैसे ही उसका नाती घटनास्थल पर पहुंचा, तो जान मारने की नीयत से उसका अपहरण कर लिया. पुलिस द्वारा दबाव बढ़ने पर सद्दाम का बड़ा भाई जंगल से बाहर लाकर उसे छोड़ दिया. घटना का कारण बताया गया कि चंद्रिका चौधरी की पुत्री सतवंती का अपहरण 13 मार्च 2014 को हुआ था, इसमें चंद्रिका चौधरी ने अभियुक्त सददाम अंसारी और उसके पिता फूल मोहम्मद अंसारी के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया था. इस मुकदमे को उठाने के लिये अभियुक्त सद्दाम अंसारी ने नाबालिग गोविंद चौधरी का अपहरण किया था. अदालत ने नाबालिग के 164 का बयान, नौ गवाहों, दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुये अभियुक्त सद्दाम अंसारी को भादवि की धारा 364 ए के तहत दोषी पाते हुये उम्र कैद की सजा सुनायी. जबकि 50 हजार रूपये आर्थिक दंड भी लगाया.

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