गढ़वा. उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश के आलोक में नगर उंटारी प्रखंड के हलिवंता कला में जिला स्तरीय जांच दल का गठन कर अबुआ आवास के लाभुकों का सत्यापन कराया गया. सत्यापन के दौरान अबुआ आवास योजना अन्तर्गत स्वीकृत परिवारों के 12 घरों का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन कराया गया. जांच के क्रम में अबुआ आवास के कुल नौ लाभुक पात्रता की अहर्ता पूरी नहीं करते हैं. जांचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि पंचायत की मुखिया सबिता देवी, नगर उंटारी के तत्कालीन प्रखंड समन्वयक मनीष कुमार तथा पंचायत सचिव नंद कुमार मेहता ने सूक्ष्मता से जांच किये बगैर ही अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर आवास का लाभ दिलाते हुए राशि विमुक्त करायी गयी है. इस प्रकार उपरोक्त पदाधिकारी, कर्मी एवं मुखिया को अबुआ आवास के अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर राशि विमुक्त कर दिये जाने का दोषी पाया गया. उपायुक्त श्री जमुआर ने बताया कि अयोग्य लाभुकों के चयन, सत्यापन, जियो टैग एवं भुगतान करने वाले सभी संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं मुखिया से स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया है. इसके बाद दोषियों के विरुद्ध आगे आवश्यक कार्रवाई एवं राशि वसूली का भी कार्य किया जायेगा.
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