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व्यावसायिक उपयोग किए जा रहे वाहनों का लें परमिट, अन्यथा होगी कार्रवाई : डीटीओ

स्कूली बसों के सुरक्षित संचालन को लेकर डीटीओ ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक

स्कूली बसों के सुरक्षित संचालन को लेकर डीटीओ ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक गढ़वा : छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूल वाहनों की जांच एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) धीरज प्रकाश ने की, जिसमें जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रबंधकों को आमंत्रित किया गया था. डीटीओ ने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजन से किया जा रहा है, उनके लिए परमिट लेना अनिवार्य है. इसके लिए 30 जुलाई को जिला परिवहन कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. जो वाहन मालिक निर्धारित तिथि तक परमिट नहीं लेंगे, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रज़ा, श्रम अधीक्षक संजय आनंद, नगर परिषद के सीटी मैनेजर ओमकार यादव, सहित जिले के अनेक निजी विद्यालयों के प्राचार्य व प्रबंधक उपस्थित रहे. स्कूली वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाएं डीटीओ ने स्कूली वाहनों में अनिवार्य रुप से जीपीएस ट्रैकर लगाना अनिवार्य लगाने का निर्देश दिया. वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट, फायर एक्स्टिंग्विशर व मेडिकल किट अनिवार्य रूप से रखने, सभी चालक और खलासी का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर डीटीओ कार्यालय में जमा करवाने का निर्देश दिया. वहीं किसी भी बस में निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों को न बैठाने और 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर को स्कूलों और वाहनों में प्रमुखता से प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया.

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