Giridih News: जमुआ की पर्यवेक्षिका पूनम कुमारी ने जमुआ थाना में नवडीहा ओपी क्षेत्र के चिरुडीह गांव में बाल विवाह करानेवाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने कहा कि इसपर कांड दर्ज कर लिया गया है. महिला पर्यवेक्षिका ने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जमुआ से एक पत्र मुझे मिला. उसमें कहा गया था कि चिरुडीह गांव की एक नाबालिग लड़की एवं युवक का विवाह दोनों के परिजनों की सहमति से 12.जून को करा दिया गया. मैंने उक्त गांव में पहुंचकर उन दोनों के उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त किया. इसमें यह पाया कि उक्त किशोरी की जन्मतिथि 27 जून 2008 है, जबकि किशोर की जन्मतिथि 12 जून 2005 है. कहा कि परिजनों ने दोनों का विवाह करा दिया, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 तथा अन्य सुसंगत कानून के विरुद्ध है.
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