गोड्डा. नगर परिषद ने शहर के संत थॉमस स्कूल को नोटिस भेजकर बिना अनुमति के भवन व बेसमेंट आदि बनाये जाने पर आपत्ति जतायी है. इस पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. 24 घंटे के अंदर मामले में जवाब देने को कहा गया है. जारी पत्र में कहा गया है कि नगर परिषद को बगैर सूचना दिये किसी प्रकार का निर्माण करना अवैध है. यह बताया गया कि झारखंड बिल्डिंग लॉ के अनुसार निहित प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है. पत्र में स्कूल प्रबंधन को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मौजूद होकर जवाब देने को कहा गया है. साथ ही नगर प्रशासक के द्वारा किसी प्रकार के अवैध निर्माण पर रोक लगायी गयी है. बताया कि बगैर किसी सूचना के मकान आदि का निर्माण कार्य नहीं करें.
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