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बच्चों को न्याय दिलाने के लिए स्टेक होल्डरों की भूमिका अहम : पीडीजे

जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम में पॉक्सो व किशोर न्याय कानून पर हुई चर्चा

गोड्डा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की ओर से रविवार को व्यवहार न्यायालय के लाइब्रेरी सभागार में जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रमेश कुमार, जिला जज प्रथम कुमार पवन, डालसा सचिव दीपक कुमार, रजिस्ट्रार सतीश कुमार मुंडा, डीएसपी जेपीएन चौधरी, महागामा एसडीओ आलोक वरण केशरी, एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद, सिविल सर्जन डॉ सुभाष चंद्र शर्मा व अन्य अतिथि उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन डालसा के सचिव दीपक कुमार ने किया. पीडीजे रमेश कुमार ने कहा कि बच्चों को न्याय दिलाने में पॉक्सो एक्ट एवं किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) की महत्वपूर्ण भूमिका है. इनमें एक कानून अपराधी बच्चे के लिए है तो दूसरा पीड़ित बच्चों के लिए. ऐसे मामलों में पुलिस, बाल कल्याण समिति, चिकित्सा पदाधिकारी, लोक अभियोजक, अधिवक्ता आदि की भूमिका अहम होती है. उन्होंने कहा कि अनुसंधानकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ गवाही देनी चाहिए और केस के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए. चिकित्सकों को पीड़ित से सही जानकारी लेकर प्रमाण जुटाने में सहयोग करना चाहिए.

कानून की प्रक्रिया व सीमाओं पर भी हुई चर्चा

जिला जज प्रथम कुमार पवन ने पॉक्सो मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई को जरूरी बताया. वहीं, विधि सह परविक्षा पदाधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि सात वर्ष से कम और उससे अधिक सजा वाले मामलों में विचारण की प्रक्रिया भिन्न होती है. उन्होंने कहा कि 16 से 18 वर्ष के बालकों का विचारण चाइल्ड होम के माध्यम से किया जाता है और उन्हें प्राकृतिक मृत्यु तक की सजा या फांसी नहीं दी जा सकती है. एसडीओ बैद्यनाथ उरांव ने पॉक्सो एक्ट की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों, बाल कल्याण समिति व अन्य अधिकारियों ने अपने अनुभव और समस्याएं साझा कीं. इस अवसर पर जिले के सभी थाना प्रभारी, आईओ, चिकित्सा पदाधिकारी, एलएडीसी, मध्यस्थ, पीएलवी, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे.

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