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जमीन विवाद में फायरिंग मामले में एसडीओ ने लगायी निषेधाज्ञा

दोनों पक्षों के बीच की गयी थी हवाई फायरिंग

गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकेश्वरी बहियार में भूमि विवाद को लेकर हुए फायरिंग की घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखायी है. पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गोड्डा के एसडीओ बैद्यनाथ उरांव ने दोनों पक्षों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. साथ ही दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है. मामला आनंद राय और कुंदन राय के बीच दो बीघे भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद से जुड़ा है. आनंद राय का दावा है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसे उन्होंने कभी बेचा नहीं है. जबकि दूसरा पक्ष कथित रूप से बाहरी लोगों की मदद से कुल छह बीघा जमीन की घेराबंदी कर रहा था. घटना के दौरान बिहार से आए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी, जिससे इलाके में दहशत फैल गयी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को हटाया और घेराबंदी का कार्य तत्काल रुकवाया. थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा ने बताया कि क्षेत्र में शांति बनाये रखने के उद्देश्य से दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए धारा 163 लगायी गये है. फिलहाल किसी भी पक्ष को विवादित भूमि पर कार्य करने अनुमति नहीं दी गयी है. मामला प्रशासनिक जांच में है.

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