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मवेशियों की हड्डी की तस्करी में गिरफ्तार आरोपियों को जेल

कोर्रा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की

हजारीबाग. कोर्रा थाना को पकड़कर सुपुर्द किये गये वाहन और उस पर लदी हड्डी के मामले में जांच के बाद कोर्रा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 325 (3) तथा झारखंड पशु क्रूरता एवं हत्या निषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत दर्ज की गयी है. वहीं गिरफ्तार आरोपितों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, बरामद सामग्री को कोर्ट के आदेश के बाद नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी. हिरासत में भेजे गये आरोपितों में मो रियाज आलम (पिता राहत जान, सैफपुर, मुरादाबाद), मो साजिश पिता (मो खुर्शीद, साहपुर चमारन, मुरादाबाद) के नाम शामिल हैं. आरोपियों ने पूछताछ में मवेशियों की हड्डियों की तस्करी करने की बात स्वीकार की है.

घायल व्यवसायी की स्थिति गंभीर, दो अभियुक्त को जेल

बरही. मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल पोकलेन पार्ट्स व्यवसायी महेश यादव (पिता नान्हू यादव) की स्थिति गंभीर बनी हुई है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची मेडिका में भर्ती कराया गया है. इधर, बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले के दो नामजद अभियुक्त अरविंद यादव व विकास यादव को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया गया. मालूम हो कि महेश यादव के साथ मारपीट की घटना रविवार की रात उस समय हुई थी, जब वह पार्ट्स दुकान बंद कर अपने घर पडिरमा जा रहे थे.

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