बरही. अंचलाधिकारी अमित किस्कू ने बताया कि राज्य सरकार ने एनजीटी के प्रावधानों के तहत 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू घाटों से बालू उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने बताया कि बरही में एक भी अधिकृत बालू घाट नहीं है. यदि कोई बालू का अवैध उत्खनन व परिवहन करते पकड़े जायेंगे, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरही प्रखंड के देवचंदा मोड़ पर अस्थायी चेकपोस्ट बनाया गया है. जहां ट्रैक्टर, हाइवा व अन्य वाहनों की जांच की जायेगी. बालू लदे वाहनों को पकड़ कर जब्त किया जायेगा. चेकपोस्ट पर 24 घंटे विशेष दंडाधिकारी व पुलिस तैनात रहेंगे.
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