19 मई 2013 की घटना, साकची लुका रोड के किनारे के नाली में मिली थी दो मासूमों की लाश
14 जुलाई को कोर्ट ने जेल में बंद आरोपी को दिया था दोषी करार
Jamshedpur News :
एडीजे-3 निशांत कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को साकची थाना में दर्ज दो मासूमों की हत्या में जेल में बंद मंजूर आलम (48 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मंजूर आलम ईदगाह मुहल्ला, पोस्ट मकदमपुर, बालाडीह, जिला बोकारो का रहने वाला है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक कमल सुरेंद्र एक्का ने पक्ष रखा था. कोर्ट चार दिन पूर्व में 14 जुलाई को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर जेल में बंद मंजूर आलम को दोषी करार दिया था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत नौ लोगों की गवाही हुई थी. घटना 12 साल पूर्व 19 मई 2013 की है. साकची लुका रोड के किनारे नाली में दो मासूमों की लाश पुलिस ने बरामद की थी. दोनों शवों की पहचान कारीक 4 वर्ष और शारीक 2 वर्ष के रूप में हुई थी. पुलिस के अनुसंधान में बच्चों की मां शमा परवीन व प्रेमी मंजूर आलम के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था.अनुसंधान में यह बात सामने आयी थी कि शमा परवीन और उसका प्रेमी मंजूर अपनी शादी में दोनों मासूम बच्चों को अड़चन मानता था, इसलिए दोनों ने मिलकर बच्चों को मारकर लुका रोड की नाली में फेंक दिया था. पुलिस ने मामले की गहरायी से जांच की और दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाये, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया. इस केस में कोर्ट दोनों मासूमों की मां शमा परवीन को पहले ही सजा सुना चुका है. इधर, कोर्ट में सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान जेल में बंद मंजूर आलम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था.
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