अब पेंशन व अन्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ
Jamshedpur News :
पूर्वी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल को नौकरी के दौरान झंझारपुर (बिहार) से समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में 31 मार्च 2022 को बर्खास्त किया गया था. इस बर्खास्तगी को झारखंड हाइकोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 को रद्द कर दिया था. हाइकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में डॉ. एके. लाल की सेवा से बर्खास्तगी को निरस्त करने की स्वीकृति दे दी गयी. इससे अब उन्हें पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे.इस मामले को विधायक सरयू राय ने विधानसभा में भी उठाया था. डॉ. लाल ने बर्खास्तगी को एकतरफा कार्रवाई बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें न्याय मिला. फिलहाल वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
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