चार माह से एडिशनल कमिश्नर अपील के नहीं रहने से लंबित हैं कई मामले : विजय आनंद मूनका
Jamshedpur News :
वाणिज्य कर प्रमंडल में फरवरी माह से ही अपील के एडिशनल कमिश्नर के नहीं रहने के कारण जीएसटी एमनेस्टी समेत अन्य रिफंड के मामले लंबित पड़े हुए थे. एडिशनल कमिश्नर आरसेन कुजूर ने पदभार संभालने के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की. अब जमशेदपुर की 150 से अधिक कंपनियों, कारोबारी और प्रतिष्ठानों के अधिवक्ताओं ने सोमवार से अपील कोर्ट में अपनी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए केस फाइलिंग की योजना बनायी है.यह प्रक्रिया अपनानी होगी
जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ लेने वालों को एडिशनल कमिश्नर अपील के यहां दायर मामलों को विद ड्रॉ करना होगा. उसका सर्टिफिकेट मिलने पर उसे अटैच कर इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन फाइल करना होगा. अपील विद ड्रॉ का सर्टिफिकेट भी जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनेवालों को ही इसका लाभ मिल पायेगा, अन्यथा उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जायेगा. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि चार माह से एडिशनल कमिश्नर अपील के नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा था.एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के मामलों पर मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए करदाता ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 शामिल हैं. अगर ब्याज और जुर्माना पहले दिया जा चुका है, तो रिफंड नहीं होगा. जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में छूट के लिए आवेदन देना है. इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को विलंब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जायेगी. यह छूट एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच के कर अवधि के लिए बकाया जीएसटी मांगों पर प्रभावी होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है