Jamshedpur News :
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को 20.6 किलो गांजा के मामले में घाघीडीह केंद्रीय कारा में बंद दिव्यांग समीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा एवं आनंद झा ने पैरवी की. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष समीर के विरुद्ध आरोप साबित करने में विफल रहा.ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 2024 को तत्कालीन धालभूम एसडीओ पारुल सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा थाना क्षेत्र के रामजनमनगर में छापेमारी कर 20.6 किलो गांजा, प्लास्टिक पाउच और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया था. इस मामले में थाना प्रभारी संजय सुमन के बयान पर समीर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड संख्या 59/2024 दर्ज की गयी थी. एफएसएल रिपोर्ट में गांजा की पुष्टि होने और अनुसंधान पदाधिकारी सहित छह गवाहों की गवाही के बावजूद, रिपोर्ट में तकनीकी त्रुटियों के कारण अभियोजन पक्ष समीर पर आरोप सिद्ध नहीं कर सका. अदालत ने इसे साक्ष्य का अभाव मानते हुए समीर को रिहा करने का आदेश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है