अमित राय हत्याकांड में दोनों को कोर्ट ने सुनायी है आजीवन कारावास की सजा
Jamshedpur News :
शातिर बदमाश कन्हैया सिंह और सुधीर दूबे को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा दोनों की जमानत रद्द करने की याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है. सोनारी के अमित राय हत्याकांड में दोनों सजायाफ्ता है. हालांकि इस मामले में दोनों को जमानत मिल गयी है. जिसे राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. कन्हैया सिंह फिलहाल जेल में है, जबकि सुधीर दूबे जेल से बाहर है. मालूम हो कि अमित राय की 6 दिसंबर 2016 को सोनारी के शिवगंगा अपार्टमेंट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अमित राय के पिता नागेंद्र राय ने सोनारी थाना में गैंगस्टर अखिलेश सिंह, हरीश सिंह, कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे समेत अन्य के खिलाफ केस किया था. इस मामले में 30 जुलाई 2018 को जमशेदपुर कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुधीर दुबे, कन्हैया सिंह, मोहन यादव और संजीव गोराई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. जबकि अजय मंडल और संजय सोना को बरी कर दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है