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Jamshedpur news. चेक बाउंस में आरोपी को नौ माह की सजा, 3.29 लाख रुपये जुर्माना भी

आठ साल पूर्व नवीन मिश्रा ने दोस्ताना कर्ज मनोज कुमार भगत को डेढ़ लाख रुपये दिया था

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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप राजेश्वर तिर्की के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस के केस में आरोपी मनोज कुमार भगत को नौ माह की सजा सुनायी. साथ ही चेक मूल्य 1.50 लाख रुपये वापस लौटने के साथ ही 1.54 लाख मुआवजा कुल 3.29 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. कोर्ट में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल व कमल अग्रवाल ने पैरवी की. मालूम हो कि आठ साल पूर्व नवीन मिश्रा ने दोस्ताना कर्ज मनोज कुमार भगत को डेढ़ लाख रुपये दिया, बदले में मनोज कुमार भगत ने चेक दिया, जो बाउंस हो गया था.

Jamshedpur news. सोनारी सीमा देवी हत्याकांड : एसएसपी के बॉडीगार्ड की गवाही हुई, केस का समर्थन किया

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एडीजे-3 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट में गुरुवार को जमशेदपुर के एसएसपी के बॉडीगार्ड (सीजर विटनेस) राकेश पाठक की गवाही हुई. राकेश पाठक ने केस का समर्थन किया. उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद आजादनगर थाना में आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता पिस्टल जमा करने आये थे. मालूम हो कि छह साल पूर्व 26 जुलाई 2019 को दारोगा मनोज गुप्ता ने सोनारी स्थित नौलखा अपार्टमेंट में पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए अपनी पत्नी पूनम गुप्ता को पटना बिहार से बुलाया था. पूनम अपने परिचित चंदन कुमार और उसकी मां सीमा देवी के साथ बातचीत कर रही थी. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. दारोगा मनोज गुप्ता ने गुस्से में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिसमें सीमा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी, जबकि पत्नी पूनम गुप्ता और चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये थे.

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