जीवन प्रमाण-पत्र नहीं जमा करने पर कार्रवाई
Jamshedpur News :
कोल्हान प्रमंडल के तीन जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर के अंतर्गत करीब 62,000 पेंशनधारी पंजीकृत हैं. इनमें से 8394 पेंशनधारियों की पेंशन मई माह में रोक दी गयी है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रमाण-पत्र समय पर जमा नहीं किया.विभाग द्वारा इन पेंशनरों को पहले ही मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी थी. अब एक बार फिर विभाग ने अपील की है कि सभी संबंधित पेंशनर शीघ्र जीवन प्रमाण-पत्र जमा करें, ताकि उनकी मासिक पेंशन बहाल की जा सके. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया अब और आसान बना दी गयी है. पेंशनर अब किसी बैंक या कार्यालय में जाकर प्रमाण-पत्र देने की बजाय अपने स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं. इसके लिए ‘जीवन प्रमाण’ और ‘आधार फेस आरडी’ नामक दो मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
साथ ही, अब यह प्रमाण-पत्र केवल नवंबर में देने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गयी है. पेंशनधारी वर्ष के किसी भी महीने में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अद्यतन कर सकते हैं. विभाग समय-समय पर इसके लिए अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से जागरुकता अभियान भी चला रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है