Jamshedpur News :
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने साकची थाना में दर्ज युवती के फांसी लगाकर मरने के केस जेल में बंद तीन आरोपियों की जमानत प्रदान की. इसमें आरोपियों में ऋतुराज, पंकज व होटल एल डोरांडो के मैनेजर शफीक शामिल हैं. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने पैरबी की. मालूम हो कि दो माह पूर्व 11 मई 2025 की रात को साकची आमबगान स्थित सनहा कॉम्प्लेक्स स्थित पांचवे तल्ले में देह व्यापार के लिए पहुंचे दो युवतियों में पैसे बांटने के विवाद को लेकर एक ने होटल के कमरे में फांसी लगा ली थी. घटना के बाद पुलिस ने होटल के ग्राहक ऋतुराज, पंकज व होटल के मैनेजर शफीक के खिलाफ 12 मई को केस दर्ज जेल भेजने की कार्रवाई की थी.आजादनगर: साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया
जमशेदपुर:
एडीजे-6 नमिता कुमारी कोर्ट ने सोमवार को आजादनगर थाना में दर्ज प्रतिबंधित मांस रखने के केस में अकरम हुसैन उर्फ पप्पू को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया.कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गुड्डू हैदर व समीर ने पक्ष रखा. मालूम हो कि छह साल पूर्व 12अप्रैल 2019 को आजादनगर थाना को गुप्त सूचना मिली कि ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित सोनू कसाई के घर मे प्रतिबंधित मांस की खरीद-बिक्री की जा रही है.छापेमारी करने पर सोनू कसाई व अकरम हुसैन उर्फ पप्पू को 200 किलो पुलिस ने गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है