Jamshedpur news.
झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. इसी क्रम में पंचायती राज विभाग, झारखंड द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने हेहल,रांची में ग्राम सभा के अधिकार एवं दायित्व विषय पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व पंचायती राज निदेशालय की निदेशक राजेश्वरी बीके ने किया. उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण राज्य के जनप्रतिनिधियों में ग्राम सभा की शक्तियों एवं दायित्वों की पारदर्शी एवं गहन समझ विकसित करने में सहायक होगा. इससे अनुसूचित क्षेत्रों में सशक्त स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा.प्रशिक्षण में कोल्हान प्रमंडल के मास्टर ट्रेनर्स अजय मिश्रा, सुशांत कुमार तथा मुखिया सह मास्टर ट्रेनर कान्हू मुर्मू, निताई मुंडा, सरस्वती टुडू, संगीता कुमारी, हरिन तमसोय एवं जयश्री कुंकल ने भाग लिया. इन्हें कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में पेसा विषयक प्रशिक्षणों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
मालूम हो कि 15 जुलाई से राज्यभर में पेसा अधिनियम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शृंखला प्रारंभ होने जा रही है. इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों एवं जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है