प्रभात पड़ताल : सरकार को हर माह लाखों के राजस्व का हो रहा नुकसान
राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से निबंधित ट्रक, हाइवा, बिना टैक्स दिये दौड़ रही, परिवहन विभाग मौन
Jamshedpur News :
पूर्वी सिंहभूम में ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों से निबंधित भारी वाहन- ट्रक, ट्रेलर और हाइवा- बिना झारखंड सरकार को रोड टैक्स चुकाये और बिना वैध परमिट के धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं. ये वाहन न केवल शहर की सड़कों पर, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-33 पर भी खुलेआम चल रहे हैं. इससे राज्य सरकार को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. जबकि संयुक्त परिवहन आयुक्त का स्पष्ट आदेश है कि दूसरे राज्यों से निबंधित व्यावसायिक व निजी वाहनों से हर हाल में प्राथमिकता के आधार पर टैक्स वसूली किया जाना है. जांच के दौरान यदि ऐसे वाहन पकड़े जायें तो जुर्माना वसूला जाये, लेकिन जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों को इन चीजों से कोई लेना-देना नहीं. परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से इनके हौसले बुलंद हैं.कई वाहनों में नंबर प्लेट तक नहीं
दूसरे राज्य के कई वाहनों में नंबर प्लेट तक नहीं लगा है. प्रभात खबर की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई हाइवा के पीछे नंबर प्लेट तक नहीं है. कई वाहनों में नंबर अंकित है, लेकिन आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं. ऐसे में दुर्घटना के बाद इन वाहनों का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है. जबकि फिटनेस, प्रदूषण और इंश्योरेंस तीनों ही किसी भी वाहन को सड़क पर ले जाने के लिए जरूरी होते हैं.क्या कहता है नियम :
यदि राज्य के अंदर वाहन चलाना है तो उस राज्य में वाहनों का निबंधन अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, किसी भी वाहन मालिक को अपने रजिस्ट्रेशन राज्य से बाहर काम करने के लिए उस राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जहां वह काम करेगा. यदि वाहन का मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्य में काम करने के लिए ले जाना चाहता है, तो उसे अपने रजिस्ट्रेशन राज्य से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) पहले लेना होगा. अगर दूसरे राज्य में निबंधित वाहन लंबे समय से चला रहे हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर टैक्स उस राज्य में जमा करना होगा. जहां वह काम कर रहा है. नहीं तो जुर्माना का प्रावधान है.कितना है जुर्माना का प्रावधान
यदि कोई वाहन अपने रजिस्ट्रेशन राज्य से बाहर काम कर रहा है, तो वाहन के मालिक पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना की राशि राज्य में प्रवेश करने की तिथि से जोड़ने पर यह लाखों में हो सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है