संवाददाता, जामताड़ा. जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जिला शाखा जामताड़ा के जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद भैया के नेतृत्व में उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया. इसमें कहा गया है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण केवाईसी नहीं हो रहा है. मृत व्यक्ति, शादी होकर चले जाने वाले का नाम डीलीशन भी तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पा रहा है. बावजूद दुकानदारों को निलंबन किया गया, जबकि विभागीय तकनीकी गड़बड़ी रहने के कारण दुकानदारों की कोई गलती नहीं है. ऐसे में विभागीय पदाधिकारी 14 निलंबित दुकानदार जिसका प्रतिशत लगभग पूरा हो चुका है, उसे निलंबन मुक्त किया जाय. जिले में ही निलंबन की प्रक्रिया की गयी है, बाकी अन्य जिलों में यह नहीं की गयी. क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार कंट्रोल एक्ट 2022 के नियम में यह उल्लेख नहीं हैं. ई केवाईसी में हम लोगों को ना कमीशन मिलता है, ना ही इस पर कोई अन्य मेहनताना, परंतु परेशानी मिलती है तो पर यह निलंबन न्याय संगत नहीं है. डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी देव कुमार साव ने बताया कि जविप्र जामताड़ा के दुकानदारों 10 माह से कमीशन एनएफएसए का तथा 2 साल से ग्रीन कार्ड का कमीशन, चना दाल, नमक का कमीशन अब तक नहीं दिया गया. इस कारण डीलर को आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है. मौके पर जिला सचिव अनिल कुमार गुप्ता, रविंद्र नाथ मंडल, तेजाउल अंसारी, ललित पंडित, सोहन राम, श्याम पासवान, यदुनंदन पंडित, एसएससी ग्रुप प्रतिनिधि रीता मंडल सहित अन्य डीलर उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है